; मुख्तार अंसारी पर और कसा शिकंजा, गैंगस्टर केस में 10 साल की सजा
मुख्तार अंसारी पर और कसा शिकंजा, गैंगस्टर केस में 10 साल की सजा

गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 1996 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुए 5 मामलों में पूर्वांचल के माफिया मुख़्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मुख़्तार के साथी भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है।

गौरतलब है गाजीपुर सदर कोतवाली में 1996 में मुख्तार अंसारी और भीम सिंह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। ये मामला गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन था। 

मुख्तार के खिलाफ वाराणसी में 31 साल पहले हुए कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय मर्डर केस और एडिशनल एसपी पर हुए जानलेवा हमले समेत पांच मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। कोर्ट में मुख्तार वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ। मुख्तार अंसारी मनी लांड्रिंग केस में प्रयागराज में ईडी की 10 दिन की कस्टडी रिमांड पर है। लिहाजा फैसले के वक्त वह गाजीपुर की  एमपी-एमएलए कोर्ट में मौजूद नहीं था। फैसला सुनते ही मुख्तार का चेहरा उतर गया। 

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